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Domicile certificate kaise banaye

डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है | Domicile Certificate kaise banaye

दोस्तों अपनी पिछली पोस्ट में हमने आपको प्रमाण पत्र के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी और साथ ही प्रमाण पत्र के महत्व के बारे में भी बताया था। इसी दिशा में आज हम आपको मूल निवास प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जिसे इंग्लिश में Domicile certificate कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है, और Domicile certificate kaise banaye 

Domicile Certificate क्या होता है | Domicile Certificate kaise banaye

जैसे की आपको जानकारी होगी की प्रमाण पत्र चाहे वह जन्म से जुड़ा हो, मृत्यु से जुड़ा हो या आपकी आय से जुड़ा हो, यह एक प्रकार से सत्यता की पुस्टि करने का एक दस्तावेज है।

इसी प्रकार निवास प्रमाण पत्र यानि Domicile certificate भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है, जो प्रमाणित करता है, की आप अमुक स्थान के निवासी हैं, यानि डोमिसाइल सर्टिफिकेट यह साबित करने के लिए जारी किया जाता है, की हाँ यह व्यक्ति जिसको यह सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है, वह इस राज्य या इस केंद्र शासित प्रदेश का निवासी है। 

डोमिसाइल सर्टिफिकेट राज्य सरकार द्वारा उस राज्य के निवासीयों को जारी किया जाता है, और इस सर्टिफिकेट की आवश्यकता हमें अक्सर पड़ती है, फिर चाहे राज्य सरकार द्वारा लाई गई योजनाओं का लाभ लेना हो, छात्रवृति लेनी हो या फिर राज्य कोटा के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करना हो, ऐसे कई सरकारी या गैर सरकारी काम-काजों और योजनाओं में हिस्सा लेने पर आपसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानि निवास प्रमाण पत्र के लिए जरूर पूछा जाता है।

चाहे आप किसी भी धर्म, जाती या समूह से संबंध रखते हों आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं, और यदि कोई महिला किसी दूसरे राज्य के स्थाई निवासी से शादी करती है, तो वह भी उस राज्य के स्थाई निवासी के लिए आवेदन पत्र जमा करने की हक़दार हो जाती है। आपको जानकारी हो गई होगी डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है, तो चलीये अब जानते हैं, Domicile certificate kaise banaye और इसके लिए किन जरुरी डाक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। 

Domicile Certificate के लिए जरुरी डाक्यूमेंट्स

डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते समय कुछ जरुरी डाक्यूमेंट्स जिन्हे आपको अपनी एप्लीकेशन के साथ लगाना होता है, उन सभी दस्तावेजों की लिस्ट निचे दी गई है। इसमें आम तोर पर उम्मीदवार का नाम, पता, पेहचान और उम्र इत्यादि से जुड़े दस्तावेजों को माँगा जाता है, और यह दस्तावेज राज्यों के अनुसार थोड़ा अलग हो सकते हैं, लेकिन आम तोर पर आपको नीचे बताए गए डाक्यूमेंट्स की ही जरुरत पड़ती है।  

  • आधार कार्ड 
  • वोटर आईडी 
  • ड्राइविंग लाइसेंस 
  • राशन कार्ड 
  • पैन कार्ड 
  • पासपोर्ट 
  • बिजली या टेलीफोन का बिल 
  • बैंक पासबुक 
  • 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो 
  • 10वी या 12 वी के सर्टिफिकेट 

Domicile Certificate kaise banaye

डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए आप Online या Offline दोनों तरीकों से Apply कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट के युग में आज लोग ऑनलाइन तरीके को अधिक अपनाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया काफी सहज और आसान है। प्रत्येक राज्य का अपना एक अलग ऑनलाइन पोर्टल है, जहाँ से आप Domicile के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उदाहरण के तोर पर यहाँ पर हम आपको ऑनलाइन माध्यम से उत्तरप्रदेश में डोमिसाइल सर्टिफिकेट अप्लाई करने का तरीका बता रहे हैं।  

Domicile Certificate banwane ka Online process 

  • सबसे पहले आपको edistrict.up वेबसाइट पर जाना है, और वहाँ अपना खाता बनाना है। 

  • खाता बनाने की इस प्रक्रिया में आपसे आपका नाम, आपके मोबाइल नंबर इत्यादि की जानकारी ली जाएगी जिसे आपको भर देना है। 

  • सही जानकारी भरने के उपरांत आपके मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा जिसे वेरिफिकेशन कोड के स्थान पर डालकर वेरीफाई कर लें, और लॉगिन हो जाएं। 

  • सके बाद प्रमाण पत्र सेवा के विकल्प में से निवास प्रमाण पत्र के विकल्प को चुन लें और यदि यह विकल्प आपको नहीं मिल रहा है, तो सर्च कर लें।

  • अब आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल कर आ जाएगा जिसमे पूछी गई जानकारी को ध्यान से पढ़कर पूरा भर लें। इस फॉर्म में आप से जुड़ी जानकारी पूछी जाएगी जैसे आपका नाम, पता, आधार नंबर इत्यादि तो पूरी जानकारी को ध्यान से सही-सही भरें। 

  • इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए मांगे गए सभी जरुरी डाक्यूमेंट्स को साइट पर अपलोड कर लें और आगे बढ़ जाएं। 

  • अब आपसे इस पूरी प्रकिया के लिए कुछ फीस मांगी जाएगी और आप पेमेंट गेटवे पर डायरेक्ट हो जाएंगे जहाँ से आपको फीस भरनी होगी।  

  • इस पूरी प्रक्रिया के बाद ऑनलाइन डोमिसाइल सर्टिफिकेट अप्लाई करने का प्रोसेस समाप्त हो जाएगा, और आपको एक Acknowledgement नंबर मिलेगा, जिसके लगभग 1 महीने के भीतर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाएगा, जिसकी सॉफ्ट कॉपी आप इसी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।  

Domicile Certificate banwane ka Offline Process

यदि आप ऑफलाइन माध्यम से निवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, तो इसे बनवाने के कई तरीके हैं। इनमे से कुछ तरीके निम्नलिखित हैं, जिनके लिए आपको थोड़ा बहुत भागदौड़ करनी पड़ेगी। 

  • तहसीलदार से 
  • राजस्व कार्यालय से 
  • कलेक्टर ऑफिस से 
  • डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से 
  • एस डीएम ऑफिस से 
  • एस डीओ ऑफिस से 
  • CSC सेंटर से 

उपरोक्त बताए गए विकल्पों में से आप किसी भी एक विकल्प को चुन सकते हैं, और ऑफलाइन माध्यम से अपना Domicile  certificate बनवा सकते हैं, और ध्यान रहे वहाँ अपने पुरे दस्तावेजों को अवश्य लेकर जाएं, यदि अधिक भागदौड़ से बचना चाहते हैं, तो किसी नजदीकी CSC सेंटर में जाएं और वहां से Domicile Certificate के लिए अप्लाई करें। 

Domicile Certificate से जुड़े कुछ आम सवाल

डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए कौन-कौन अप्लाई कर सकता है। 

कोई भी व्यक्ति और उसका परिवार जो भारत के किसी राज्य का स्थाई निवासी है, और वह कम से कम पिछले 3 सालों से वहाँ रेह रहा है, वो निवास प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकता है। निवास की यह अवधि राज्य अनुसार भिन्न हो सकती है। 

डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें। 

आप जिस भी राज्य के स्थाई निवासी हैं, उनके ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर और वहाँ बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करके आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 

ऑनलाइन डोमिसाइल सर्टिफिकेट का स्टेटस कैसे चेक करें।

इसके लिए edistrict.up वेबसाइट पर जाएं और Application status पर क्लिक कर वहाँ अपना एप्लीकेशन नंबर Enter करें, इसके बाद आपका एप्लीकेशन स्टेटस खुल कर आ जाएगा। 

डोमिसाइल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। 

इसका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे छात्रवृति के लिए, राज्य सरकार द्वारा निकाली गई स्कीम का लाभ लेने के लिए, लोन के लिए तथा सरकारी नौकरी में आरक्षण इत्यादि के लिए।  

डोमिसाइल सर्टिफिकेट कौन जारी करता है। 

डोमिसाइल सर्टिफिकेट आम तोर पर राज्य या केंद्रशासित प्रदेशों के नामित अधिकारीयों द्वारा जारी किया जाता है, यह अधिकारी तहसीलदार, जिला मजिस्ट्रेट, एसडीओ या एसडीएम हो सकते हैं। 

डोमिसाइल सर्टिफिकेट की वैधता कब तक होती है। 

आम तोर पर इसकी वैधता 3 साल तक होती है, लेकिन कई परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल तीन साल के बाद भी किया जा सकता है। 

क्या डोमिसाइल सर्टिफिकेट के स्थान पर आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। 

आधार कार्ड आपका पेहचान पत्र (Identity proof) होता है, ना की Address proof तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट के स्थान पर आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। 

डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने की क्या फीस होती है। 

उत्तरप्रदेश में डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको 15 रुपया फीस देनी होती है, और राज्य अनुसार यह फीस भिन्न हो सकती है। 

निष्कर्ष (Conclusion)

दोस्तों आपने जाना डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है, इसके लिए आपको किन डाक्यूमेंट्स की जरुरत पड़ती है, और साथ ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने का ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीका भी आपने जाना। हमें उम्मीद है, अब आपको जानकारी हो गई होगी Domicile certificate kaise banaye, यदि इस पोस्ट से जुड़े आपके कोई सवाल हैं, तो कमेंट द्वारा आप हमसे पूछ सकते हैं, और यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो इसे सोशल मीडिया पर दूसरों से भी शेयर करें। 

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